अगर आप 31 जुलाई तक नहीं कर पाए आईटीआर फाइल तो लगेगी इतनी लेट फीस और पेनल्टी
ITR Filing Last Date: यह जानने के लिए यहां पढ़ें कि तारीख चूक जाने पर क्या विलंब शुल्क लागू होगा।
ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए सिर्फ चार दिन बचे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 (FY22) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि रविवार, 31 जुलाई, 2022 है। इस पूरे महीने के दौरान आयकर (आई-टी) विभाग करदाताओं से आग्रह कर रहा है और उन्हें एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर बार-बार रिमाइंडर जारी कर रहा है, ताकि वे जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल कर सकें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। आईटीआर दाखिल करने के लिए केवल चार दिन का समय मिला है। पिछले हफ्ते, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि के विस्तार पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि उसे उम्मीद है कि नियत तारीख तक अधिकांश रिटर्न आ जाएगा। यह जानने के लिए यहां पढ़ें कि तारीख चूक जाने पर क्या विलंब शुल्क लागू होगा।
अब तक 3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल
I-T विभाग द्वारा साझा किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार, आकलन वर्ष (AY) 2022-23 के लिए अब तक 3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए हैं। चूंकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस साल अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, 31 जुलाई की समय सीमा से चूकने वाला कोई भी व्यक्ति दिसंबर के अंत तक 5,000 रुपये तक की देरी शुल्क का भुगतान करके अपना आईटीआर दाखिल कर सकता है।
5,000 रुपये का विलंब शुल्क
आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, निर्धारित तिथि से पहले ITR दाखिल करने पर 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लग सकता है, यदि वे आकलन वर्ष के 31 दिसंबर तक अपना ITR दाखिल करते हैं। अगर आईटीआर 31 दिसंबर के बाद लेकिन असेसमेंट ईयर के 31 मार्च से पहले फाइल किया जाता है तो यह 10,000 रुपये तक बढ़ जाएगा।
धारा 234F में यह भी कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, वे 1,000 रुपये के विलंब शुल्क के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नियत तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है और उस पर बकाया कर है, तो आई-टी अधिनियम की धारा 234 ए के अनुसार बकाया कर राशि पर निर्धारित देय तिथि से प्रति माह 1 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है।

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